Show-cause notices issued to a lecturer and an assistant teacher for negligence in census duties: सरगुजा:अंबिकापुर/लुण्ड्रा:13 मई 2026: भारत की जनगणना 2027 के कार्यों में तहसीलदार एवं चार्ज जनगणना अधिकारी लुण्ड्रा के प्रतिवेदन के अनुसार विकासखण्ड लुण्ड्रा के कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के व्याख्याता श्री राजपाल देव एवं शासकीय प्राथमिक शाला आमापरा के सहायक शिक्षक श्री सुखदेव राम को जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
व्याख्याता श्री राजपाल देव द्वारा एच एल बी नंबर 186 ससौली के प्रगणक के ऑनलाइन कार्य में लापरवाही बरती गई। वहीं सहायक शिक्षक श्री सुखदेव राम के द्वारा एचएलबी नंबर 0063 के प्रगणक के रूप में कार्य में लापरवाही किये जाने एवं जनगणना सुपरवाईजर के द्वारा प्रतिदिन नशा किए जाने सम्बन्धी जानकारी दी गई।
Show-cause notices issued to a lecturer and an assistant teacher for negligence in census duties
प्रकरण से स्पष्ट हुआ कि श्री राजपाल देव एवं श्री सुखदेव राम का यह कृत्य भारत की जनगणना 2027 परिपत्र संख्या 16 कण्डिका क्रमांक 8 में अंकित जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत जनगणना के कार्य प्रणाली को बाधित करना प्रतीत होता है। इनका कृत सिविल सेवा आचरण नियम 3(1) (iii) के तहत् शासकीय सेवक के लिए यह कृत्य स्वेच्छाचारिता को द्योतक है, जो घोर लापरवाही, जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना और अनुशासनहीनता परिलक्षित करता है।
उक्त संबंध में उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण एक दिवस के भीतर कार्यालय में अपना जवाब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने कहा गया है। निर्धारित समयावधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 10 के तहत यह अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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