पहाड़ी कोरवा कन्या शिक्षा परिसर में छात्रा गर्भवती, मामला दर्ज: student is pregnant in Pahari Korwa Girls Education Complex

जग संदेश
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student is pregnant in Pahari Korwa Girls Education Complex: बलरामपुर जिले के राजपुर खुठनपारा में स्थित पहाड़ी कोरवा कन्या शिक्षा परिसर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा गर्भवती पाई गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए राजपुर थाना को पत्र लिखा है। इसके बाद, पीड़िता के परिजनों ने थाने में पहुंचकर औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराई है।

खुठनपारा के पहाड़ी कोरवा कन्या शिक्षा परिसर में कक्षा 1 से 12वीं तक की शिक्षा दी जाती है। इस परिसर में राजपुर और आसपास के गांवों की पहाड़ी कोरवा छात्राएं छात्रावास में रहकर पढ़ाई करती हैं। सरकार इन पहाड़ी कोरवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन, जमीनी हकीकत कुछ और ही है।

आश्चर्य की बात यह है कि छात्राओं के रहने और पढ़ने के लिए परिसर बना हुआ है, और उन्हें अधीक्षिका की अनुमति के बिना बाहर जाने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद, एक 10वीं कक्षा की छात्रा का गर्भवती होना कई सवाल खड़े करता है।

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जब अधीक्षिका को इस घटना की जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत छात्रा के परिवार को सूचित किया। बताया जा रहा है कि छात्रा छह महीने की गर्भवती है। परिजनों ने बलरामपुर महिला एवं बाल विकास, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) में शिकायत दर्ज कराई। सीडब्ल्यूसी ने तत्परता दिखाते हुए राजपुर थाना को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पत्र लिखा।

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इस घटना के संबंध में पहाड़ी कोरवा कन्या शिक्षा परिसर की अधीक्षिका से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। वहीं, प्रभारी मंडल संयोजक संतोष सिंह ने बताया कि उन्होंने आज ही ड्यूटी ज्वाइन की है, इसलिए उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। महिला एवं बाल विकास जिला अधिकारी व बाल कल्याण कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) बसंत मिंज ने बताया कि उन्हें छह दिन पहले शिकायत मिली थी, जिसके बाद बाल कल्याण समिति ने राजपुर थाना को जांच के बाद मामला दर्ज करने के लिए पत्र लिखा है।

गौरतलब है कि एक महीने पहले बालक पहाड़ी कोरवा आश्रम में अधीक्षक की लापरवाही के कारण एक छात्र की मौत हो गई थी। जिसके बाद आश्रम अधीक्षक और मंडल संयोजक को हटा दिया गया था। इतनी घटनाओं के बाद भी अधिकारी आश्रम और छात्रावासों का नियमित निरीक्षण नहीं करते हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4-6 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

थाना प्रभारी कुमार चंदन सिंह ने बताया कि 20 फरवरी को डीडब्ल्यूसी से आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पत्र आया था। पीड़िता के परिजनों ने थाने में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

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