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जशपुर: शादी का झांसा देकर छात्रा को मुंबई ले गया आरोपी गिरफ्तार, छात्रा बरामद

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Jashpur: Accused who took a female student to Mumbai on the pretext of marriage has been arrested

जशपुर। प्यार और शादी का झांसा देकर 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा को भगाकर मुंबई ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पत्थलगांव पुलिस ने 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लंबी पतासाजी के बाद मुंबई के नाला सोपारा से छात्रा को सुरक्षित बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया है, जबकि आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस के मुताबिक, पत्थलगांव थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी प्रार्थी ने 20 सितंबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 सितंबर की रात खाना खाने के बाद वे सो गए थे, तब उनकी 17 वर्षीय बेटी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। अगली सुबह उठने पर वह कमरे में नहीं मिली। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारी में काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। प्रार्थी को संदेह था कि गांव का ही रहने वाला अजय पुरी उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।

शिकायत पर पत्थलगांव थाने में अपराध क्रमांक 208/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। नाबालिग की तलाश और आरोपी की पतासाजी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना, टेक्निकल टीम की मदद और परिजनों के सहयोग से पुलिस को पता चला कि आरोपी मुंबई के नाला सोपारा में रह रहा है और नाबालिग बालिका भी उसके साथ है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन में थाना पत्थलगांव से एक विशेष पुलिस टीम गठित कर मुंबई रवाना किया गया। टीम ने उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर अलग-अलग स्तरों पर पतासाजी की और आरोपी के ठिकाने का पता लगाया। 27 अक्टूबर को पुलिस ने बालिका को आरोपी अजय पुरी के कब्जे से सुरक्षित बरामद कर लिया और आरोपी को हिरासत में लेकर जशपुर लाया गया।

जांच के दौरान महिला पुलिस अधिकारी ने छात्रा का कथन दर्ज किया। छात्रा ने बताया कि आरोपी अजय पुरी से उसका परिचय वर्ष 2024 में हुआ था। आरोपी शादी करने का आश्वासन देकर उससे संपर्क बनाए हुए था और अलग-अलग अवसरों पर जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। छात्रा के मुताबिक, 18 सितंबर को आरोपी उसे काम दिलाने के बहाने अपने साथ मुंबई ले गया था, जहां दोनों साथ रह रहे थे।

बयान और विवेचना में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(एम), 87 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 भी जोड़ दी हैं। पुलिस ने छात्रा का महिला चिकित्सक से और आरोपी का भी चिकित्सकीय परीक्षण कराया। इसके बाद बालिका को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

एसडीओपी दुर्वेश जायसवाल ने बताया कि पुलिस टीम ने मुंबई से नाबालिग बालिका को सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। आरोपी अजय पुरी (24) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।

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