छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से फिर झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज : Chaitanya Baghel gets another setback from the High Court anticipatory bail plea rejected

Uday Diwakar
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Chaitanya Baghel gets another setback from the High Court anticipatory bail plea rejected: बिलासपुर :छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को अदालत से एक बड़ा झटका लगा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी की। इस बीच, चैतन्य ने अपने खिलाफ गिरफ्तारी को रोकने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी।

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Chaitanya Baghel gets another setback from the High Court anticipatory bail plea rejected

लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरविंद वर्मा की एकलपीठ ने यह याचिका खारिज कर दी। इससे पहले भी विशेष अदालत ने चैतन्य की जमानत याचिका को ठुकरा दिया था।

अदालत ने तर्क दिया कि चैतन्य ने राज्य को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुँचाया है, जो एक गंभीर अपराध माना जाता है। फिलहाल, चैतन्य आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की रिमांड में हैं। उनसे पूछताछ चल रही है और उनके साथ अन्य आरोपी भी हैं।

यह मामला छत्तीसगढ़ के बड़े शराब घोटालों में से एक है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। जांच जारी है और कानूनी कार्रवाई भी हो रही है।

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