Raped on the Pretext of Marriage: अम्बिकापुर : मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि पीड़िता दिनांक 06/06/25 को थाना बतौली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि पीड़िता का जानपरिचय 08 वर्ष पूर्व ग्राम करदना थाना बतौली निवासी रामगहन उर्फ़ बबलू यादव से हुआ था, जानपहचान के बाद दोनों मे बातचीत होता था कि वर्ष 2018 मे आरोपी रामगहन उर्फ़ बबलू यादव प्रार्थिया को शादी करने का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया हैं, और अब शादी करने से इंकार कर रहा है। प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना बतौली मे आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 60/25 धारा 69 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

Raped on the Pretext of Marriage
दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी का पता तलाश कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम रामगहन उर्फ़ बबलू यादव आत्मज आत्माराम यादव उम्र 25 वर्ष साकिन करदना थाना बतौली का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी कों गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी बतौली उप निरीक्षक सी. पी. तिवारी, उप निरीक्षक संजय नाथ तिवारी, सहायक उप निरीक्षक संजय गुप्ता, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह, महिला आरक्षक मेरी क्लोरेट, किरन, आरक्षक राजेश खलखो, भगलू राम, संतोष बरवा, हिमांशु पाण्डेय सक्रिय रहे।
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