Journalist Work Banned: रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालयों में मीडिया प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित करने बाबत् । उपरोक्त विषयान्तर्गत चिकित्सालयों में मीडिया प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट और प्रभावी प्रोटोकॉल होना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि अस्पताल में रोगियों की गोपनीयता, सुरक्षा और शांति बनी रहे, साथ ही मीडिया को भी आवश्यक जानकारी समय पर और सही तरीके से मिल सके इस हेतु कुछ प्रमुख दिशा-निर्देश जारी किये जाते है :-

Journalist Work Banned 1.मीडिया सम्पर्क का एकल बिन्दु :-
चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित समस्त भाासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालयों में एक नामित मीडिया सम्पर्क अधिकारी (Media Liaison Officer) या जनसम्पर्क अधिकारी (Public Relations Officer) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारी स्तर का नियुक्त करे। इस अधिकारी के माध्यम से ही मीडिया को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।
उक्त अधिकारी अस्पताल के वरिष्ठ प्रबंधन से जानकारी प्राप्त कर उसे मीडिया तक पहुचाने के लिए अधिकृत होगा।
अस्पताल के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को दिशा-निर्देश जारी किये जाये कि वह मीडिया से सीधे सम्पर्क ना करे और संबंधित (Public Relations Officer) के पास भेजे ।
2.गोपनीयता का सम्मान :-
मरीज की गोपनीयता का सम्मान सर्वोपरि है। मीडिया को किसी भी रोगी के बारे में जानकारी, फोटो या वीडियो लेने की अनुमति नहीं दिया जाना है, जब तक की रोगी या उसके कानूनी अभिभावक से लिखित सहमति न हो।
अस्पताल के अंदर रोगियों के वार्डों या संवेदनशील क्षेत्रों में मीडिया के प्रदेश पर सक्त प्रतिबंध निर्धारित किया जाये।
किसी भी घटना या दुर्घटना के मामले में, रोगियों के नाम, पहचान या चिकित्सा स्थिति का खुलासा नहीं किया जाना है, जब तक कि कानून द्वारा आवश्यक न हो।

3.मीडिया के प्रवेश और कवरेज के नियम :-
- मीडिया को अस्पताल परिसर में प्रवेश करने से पहले नामित मीडिया सम्पर्क अधिकारी (Media Liaison Officer) या जनसम्पर्क अधिकारी (Public Relations Officer) से अनुमति लेनी होगी।
- कवरेज के लिए विशिष्ट क्षेत्रों और समय का निर्धारण किया जाये।
- फोटो, वीडियोग्राफी केवल उन्ही क्षेत्रों में अनुमति दिया जाये, जहां कोई रोगी या अन्य संवेदनशील जानकारी उजागर न हो।
- लाईव रिपोर्टिंग के लिए भी निर्धारित स्थान और समय निर्धारित किया जाये। ताकि अस्पताल के सामान्य कामकाज में बांधा न हो।
4.सूचना का आदान-प्रदान :
- अस्पताल को मीडिया को सही और सटीक जानकारी प्रदान करने लिए एक तंत्र स्थापित किया जाये।
- किसी भी महत्वपूर्ण घटना या सार्वजनिक हित के मामले में अस्पताल को एक प्रेस विज्ञाप्ति जारी करनी होगी या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करनी होगी।
- मीडिया को दी जाने वाली जानकारी को सत्यापित और अधिकारिक होना चाहिए। ताकि गलत सूचना के प्रसार को रोका जा सकें।
- मीडिया से बातचीत में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाये रखना होगी।
5.आपातकालीन स्थिति में मीडिया प्रबंधन :-
- किसी बड़ी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में, एक स्पष्ट प्रोटोकॉल होना निर्धारित किया जाये कि मीडिया को कैसे और कब जानकारी प्रदान किया जाना है।
- चिकित्सालयों में एक नामित क्षेत्र स्थापित किया जाये जहां मीडिया कर्मी एकत्र होकर मीडिया सम्पर्क अधिकारी (Media Liaison Officer) या जनसम्पर्क अधिकारी (Public Relations Officer) से जानकारी प्राप्त कर सके, ताकि आपातकालीन सेवाओं में बाधा न आये ।
- सूचनाओं को सावधानीपूर्वक और संवेदनशील तरीके से जारी किया जाना आवश्यक होगा।

6. सोशल मीडिया प्रबंधन :-
अस्पताल को अपने सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से भी अस्पताल से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए एक नीति बनाये।
सोशल मीडिया पर साझा किये जाने वाली जानकारी अधिकारिक और सत्यापित होनी चाहिए।
सोशल मीडिया पर रोगियों की गोपनीयता का विषेश ध्यान रखना होगी।
7.प्रशिक्षण और जागरूकता :-
- चिकित्सालयों के कर्मचारियों को मीडिया प्रबंधन प्रोटोकॉल के बारे में प्रशिक्षित किया जाये, ताकि वे मीडिया से संबंधित स्थितियों को ठीक से संभाल सके। कर्मचारियों को यह भी पता होना चाहिए कि किसी भी मीडिया कर्मी को अस्पताल के जनसम्पर्क अधिकारी के पास कैसे भेजना है।
8.प्रतिबंधन और उल्लघंन :-
- चिकित्सालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर क्या कार्यवाही की जा सकती है।
- यदि कोई मीडिया कर्मी नियमों का उल्लंघन करता है, तो इस संबंध में संबंधित समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल के मुख्य संपादक को अस्पताल प्रबंधन द्वारा अवगत कराया जाना चाहिए।
9.मीडिया प्रबंधन के उद्देश्य :-
- अस्पताल की छवि और प्रतिष्ठा को बनाये रखना
- मीडिया के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना।
- सटीक और समय पर जानकारी प्रदान करना ।
10.अस्पताल से संबंधित प्रकाशित समाचार के संबंध में अवगत करना :-
- शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों संबंद्ध चिकित्सालयों के संबंध में समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो भी समाचार प्रकाशित होगा उसकी वस्तुस्थिति से उसी दिन आयुक्त कार्यालय चिकित्सा शिक्षा विभाग को अवगत कराना अनिवार्य होगा।
अतः उपरोक्तानुसार में निर्देशित किया जाता है कि मीडिया प्रबंधन के लिए उक्त प्रोटोकॉल को प्राथमिकता से लागू कराया जाये एवं उक्त कार्यवाही से आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को 05 कार्य दिवस में पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।
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