शेरी उपस्वास्थ्य केंद्र के बंद रहने की सूचना व्हाट्सएप पर मिली, बीएमओ को तत्काल कार्यवाही के निर्देश, अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही और मनमानी पर अब नहीं चलेगी : Closure of Sheri Sub-Health Center Received on WhatsApp

Uday Diwakar
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Closure of Sheri Sub-Health Center Received on WhatsApp: मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी – भरतपुर : सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – जनकपुर, विकासखण्ड – भरतपुर जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी – भरतपुर (छ0ग0), कु0 सरिता चेचाम (आर.एच.ओ.) , श्रीमति स्मृता गुप्ता (आर.एच.ओ.) , आयुष्मान आरोग्य मंदिर – शेरी, विकासखण्ड – भरतपुर, जिला- एम०सी०वी० (छ0ग0), कारण बताओ नोटिस के संबंध में । शेरी उपस्वास्थ्य केंद्र के बंद रहने की सूचना व्हाट्सएप पर मिली, बीएमओ को तत्काल कार्यवाही के निर्देश, अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही और मनमानी पर अब नहीं चलेगी ।

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Closure of Sheri Sub-Health Center Received on WhatsApp सोशल मिडिया में यह जानकारी प्रसारित हो रही है

उपरोक्त विषयार्न्तगत लेख यह है कि सोशल मिडिया में यह जानकारी प्रसारित हो रही है कि उप स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम पंचायत-सेरी तहसील-भरतपुर जिला -एम.सी.बी. (छ.ग.) में सिर्फ देखने के लिये बिल्डिंग बना है, कोई भी स्टाफ नहीं आता है और ना ही कभी स्वास्थ्य संस्था खुलता है, तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र का ताला एक भी दिन नहीं खुलता है।

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जिसे माननीया विधायक भरतपुर- सोनहत ने संज्ञान लिया है तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला – एम.सी.बी. (छ.ग.) के द्वारा संबंधितों को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त संबंध में प्राप्त जानकारी अनुसार आप मुख्यालय में निवास नहीं करते है आज भी आपका स्वास्थ्य केन्द्र ताला बंद था। जिससे कि ग्रामीणों को समुचित स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा । आपका उक्त कृत्य आपके कार्य एवं दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदानसीनता को प्रदर्शित करता है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि आपको अपने कार्य एवं दायित्वों के प्रति कोई रूचि नहीं है । जो कि सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का स्पष्ट उलंघन है ।

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अतः आपको अन्तिम रूप चेतावनी जारी करते हुये निदेर्शित किया जाता है कि आप मुख्यालय में निवास करने संबंधित प्रमाण पत्र माननीय सरपंच, सेक्टर चिकित्सा अधिकारी एवं सेक्टर सुपरवाईजर के सयुक्त हस्ताक्षरयुक्त प्रस्तुत करने के उपरांत ही वेतन आहरण किया जायेंगा साथ ही क्यों आपको उक्त दिवस हेतु अवैतनिक करते हुये आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाये।

उक्त नोटिस का जवाब 02 दिवस अंदर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय सीमा अथवा संतोषप्रद जवाब नहीं देने की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जायेंगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी स्वंय की होगी ।

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