Scam of Crores in CSPDCL Ambikapur Office: सरगुजा–अंबिकापुर : छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) के अंबिकापुर मुख्य अभियंता कार्यालय में 2020 से 2022 के बीच करोड़ों रुपए के वित्तीय अनियमितता का मामला प्रकाश में आया था। इस घोटाले में आरोप है कि कर्मचारियों के वेतन से कटे गए ईपीएफ (EPF) और ईएसआईसी (ESIC) के फंड का गलत इस्तेमाल किया गया। फर्जी दस्तावेजों और ठेकेदारों की मिलीभगत से लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए की राशि में गड़बड़ी की गई है।

Scam of Crores in CSPDCL Ambikapur Office
इस मामले को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता डी.के. सोनी ने अंबिकापुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें मेसर्स आर.के. एसोसिएट्स, मैट्रिक सर्विस और गुरुकृपा ग्रुप के निदेशकों एवं संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। जांच के बाद, न्यायालय के निर्देशानुसार भारतीय दंड संहिता की धाराओं 409, 419, 420, 467, 468, 471 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज
आरोपित पूर्व सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर राजेश लकड़ा और ठेकेदार प्रभोजत सिंह भल्ला ने अग्रिम जमानत के लिए अंबिकापुर के प्रथम अपर सत्र न्यायालय में आवेदन किया था। 6 मई 2025 को हुई सुनवाई में न्यायालय ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला गंभीर और सुनियोजित आर्थिक अपराध से जुड़ा है। यदि अग्रिम जमानत प्रदान की गई तो इससे ऐसे अपराधों को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही, जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और आरोपियों को अग्रिम जमानत मिलने पर साक्ष्यों में छेड़छाड़ की आशंका है। इसलिए, न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
न्यायालय की कड़ी टिप्पणी के बीच, मामले की जांच प्रक्रिया जारी है और आरोपियों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है।
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