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दृष्टिहीन नाबालिग से बार-बार दुष्कर्म: सौतेले पिता और रिश्तेदार को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास : Repeated Rape of a Blind Minor in Surajpur

Repeated Rape of a Blind Minor in Surajpur

Repeated Rape of a Blind Minor in Surajpur: सूरजपुर :छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने एक हैरान करने वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने अपनी दृष्टिहीन (नेत्रहीन) सौतेली बेटी से बार-बार दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता और रिश्ते में नाना लगने वाले व्यक्ति को उम्रकैद (अंतिम सांस तक) की सजा सुनाई है।

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Repeated Rape of a Blind Minor in Surajpur

यह मामला ओड़गी थाना क्षेत्र का है। सौतेला पिता वंशलाल ने साल 2022 से 2024 के बीच अपनी नेत्रहीन सौतेली बेटी का कई बार यौन शोषण किया। पीड़िता ने यह बात अपने रिश्ते में नाना लगने वाले धर्मेंद्र गुर्जर को बताई, लेकिन मदद करने के बजाय उसने भी 9 जुलाई 2024 को उसे अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया।

पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और बीएनएस की धारा 127 के तहत दोनों को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 1000 रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि जब घर के लोग ही मासूमों पर अत्याचार करें तो कानून को सबसे सख्त होना चाहिए।

सरकार की ओर से अधिवक्ता नरेश कौशिक ने केस की मजबूत पैरवी की, जिससे दोषियों को जल्द और कड़ी सजा मिल सकी।

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