Refutation of the News Broadcast:भटगांव– सूरजपुर : आवेदक रामकिसुन सारथी आ० स्व० फेकु राम सारथी उम्र 52 वर्ष जाति घांसी निवासी ग्राम चुनगड़ी तहसील भटगांव द्वारा फौती नामान्तरण हेतु दिनांक 23.02.2024 को हल्का पटवारी चुनगड़ी के पास शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सहित आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमे हल्का पटवारी द्वारा आनलाईन भूईयां आईडी मे प्रकरण क्रमांक MD 202324640816100006 दर्ज किया गया, जिसमे न्यायालय द्वारा विधिवत् ग्राम चुनगड़ी मे ईश्तहार का प्रकाशन कराया गया।
उक्त ईश्तहार प्रकाशन उपरान्त ईश्तहार की एक प्रति न्यायालय में जमा किया गया जिसमे ग्राम पंचायत चुनगड़ी सरपंच इन्द्रासो व अन्य ग्रामीण संतोष, हीरालाल, अनिल सिंह वगैरह का हस्ताक्षर व सरपंच का पदमुद्रा अंकित है । ईश्तहार प्रकाशन उपरान्त नियत अवधि में कोई दावा आपत्ति प्राप्त न होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03.2024 को आदेश पारित कर वाद भूमि पर मृतक फेकु आ० गंगा का नाम विलोपित कर फेकु के विधिक वारिश बेवा रजमनिया, रामकिसुन, मुनियां का नाम दर्ज कर शेष खातेदारो का नाम यथावत् रखने का आदेश पारित किया गया है।

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उक्त वाद भूमि से संबंधित अन्य खातेदार धनसरू का मृत्यु हो जाने से आवेदक सहस राम आ० स्व० धनस्वरूप उम्र 43 वर्ष जाति घांसी निवासी ग्राम चुनगड़ी तहसील भटगांव द्वारा अपने पिता धनस्वरूप उर्फ धनसरू का नाम विलोपित कर धनसरू के वारिश बेवा जुगमेन, सहसराम, अरतराम, सुनीलाल, लीलीवती के नाम पर फौती नामान्तरण किये जाने हेतु, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सहित आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिस पर न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 202405262900017 अ-6 ग्राम चुनगड़ी दर्ज कर दिनांक 31/05/2024 को विधिवत आदेश पारित करते हुये वाद भूमि के मृतक खातेदार धनसरू का नाम विलोपित कर उसके सभी विधिक वारिशानो के नाम पर फौती नामान्तरण दर्ज किया गया
है।

उक्त दोनो नामान्तरण प्रक्रिया में विधिवत् ईश्तहार का प्रकाशन करवाते हुये हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन लेते हुये विधिवत नामान्तरण आदेश पारित किया गया है, जिसका सम्पूर्ण दस्तावेज न्यायालय मे उपलब्ध है। उक्त संबंध मे आपत्तिकर्ता रामशरण आ० रामलाल उम्र 55 वर्ष, देवशरण आ० रामलाल उम्र 52 वर्ष दोनो जाति घासी निवासी ग्राम चुनगड़ी तहसील भटगांव जिला सूरजपुर छ०ग० न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 सूरजपुर छ0ग0 मे व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया है,

जिममे अपने आवेदन की कण्डिका – 02 मे न्यायालय मे हुये फौती नामान्तरण के सभी पक्षकारो को अपने पूर्वज स्व0 मनी के वारिश होना बताया गया है जिससे स्पष्ट है कि फौती नामान्तरण मे दर्ज सभी व्यक्ति आपस मे एक ही परिवार के सदस्य । वाद भूमि पर किसी अन्य परिवार के व्यक्तियो का नाम दर्ज नही है।
उक्त उल्लेखित सभी तथ्यो का दस्तावेज अवलोकन हेतु न्यायालय मे उपलब्ध है। पक्षकारो के मध्य आपसी पारिवारिक विवाद होने से समाचार के माध्यम से इस प्रकार के भ्रम फैलाया जा रहा है ।
सभी इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडियां के उपयोगकर्त्ता से आग्रह है कि ऐसे तथ्यहीन एवं भ्रामक न्यूज चलाने वाले पत्रकारो से सावधान रहें तथा न्यायालीन प्रक्रिया को समझते हुये न्यायालय का सहयोग करें।
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