छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में प्राचार्य पदोन्नति केस: वरिष्ठता, प्रधान पाठक और कोटा विवाद पर तीसरे दिन भी बहस, सोमवार को फिर सुनवाई : Principal Promotion Case in CG High Court

Uday Diwakar
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Principal Promotion Case in CG High Court: बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट में प्राचार्य पदोन्नति से जुड़ा मामला अब अहम मोड़ पर पहुंच गया है। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र कुमार प्रसाद की डबल बेंच ने शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन इस मामले की सुनवाई की। यह सुनवाई 11 जून से चल रही है।

Principal Promotion Case in CG High Court

इस दौरान याचिकाकर्ता के वकीलों ने व्याख्याता की वरिष्ठता, प्रधान पाठक के पद और पदोन्नति के लिए कोटा कम करने जैसे मुद्दों पर बात की। याचिकाकर्ता पक्ष ने प्रधान पाठक के पदों को लेकर भी अपना पक्ष रखा। वहीं, सरकार की ओर से भी शुक्रवार को दलीलें दी गईं। दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क कोर्ट के सामने रखे, लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ है। इस कारण सोमवार को फिर सुनवाई होगी।

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इस मामले में मुख्य विवाद यह है कि व्याख्याता, प्रधान पाठक और अन्य शिक्षकों को प्राचार्य पद पर किस आधार पर और कितने पद दिए जाएं। साथ ही पदोन्नति के लिए तय कोटा में बदलाव और वरिष्ठता के नियमों को लेकर भी याचिकाकर्ता सवाल उठा रहे हैं।

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पहले हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि जब तक फैसला नहीं आता, तब तक प्राचार्य पदों पर नई नियुक्ति न की जाए। इसके बावजूद कुछ जिलों में नियुक्तियां हुईं, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी।

अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी, जिसमें दोनों पक्ष अपनी दलीलें फिर से पेश करेंगे और संभव है कि कोर्ट कोई अंतिम फैसला सुनाए।

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