Orders issued for strict control of stray animals on the roads in Surguja: सरगुजा:सरगुजा जिले में सड़क पर आवारा पशुओं को लेकर अब जिला प्रशासन ने बहुत कड़े नियम बनाए हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के 8 जुलाई 2024 के आदेश के अनुसार प्रशासन ने निर्देश दिया है कि कोई भी पशुपालक अपने जानवरों को सड़कों या सार्वजनिक जगहों पर आवारा न छोड़े। यदि ऐसा किया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी सज़ा दी जाएगी।
Orders issued for strict control of stray animals on the roads in Surguja
आवारा पशु सार्वजनिक जगहों पर छोड़ना अब अपराध माना जाएगा। पशु मालिकों पर भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 285 और 291 के तहत जुर्माना और सजा हो सकती है। साथ ही, पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के अंतर्गत भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि सड़कों पर आवारा पशु अक्सर दुर्घटना का कारण बनते हैं और लोगों की जान के लिए खतरा पैदा करते हैं।
सरगुजा में कई बार सड़कों पर घूमते हुए आवारा पशुओं से हुए हादसों की खबरें आई हैं। इन हादसों में ना केवल पशु घायल होते हैं बल्कि लोगों को भी चोट लगती है। आवारा पशुओं से ट्रैफिक जाम भी होते हैं, जो सड़क सुरक्षा में बाधा बनते हैं।
जिला प्रशासन ने पशुपालकों को सावधान किया है कि वे अपने पशुओं की जिम्मेदारी लें और उन्हें सुरक्षित जगह पर रखें। पशुओं को खुला छोड़ना उनके लिए और आम जनता के लिए खतरनाक है। प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर समितियां भी बनाई हैं जो इस समस्या को दूर करने में मदद करेंगी।
जिला के अधिकारी और पुलिस विभाग आवारा पशुओं की निगरानी कर रहे हैं। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन लोगों से भी अपील कर रहा है कि वे इस नियम का समर्थन करें और सड़क सुरक्षा में सहयोग दें।
सरगुजा में आवारा पशुओं की समस्या से निपटना अब प्राथमिकता बन गई है। इससे न केवल सड़क सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि दुर्घटनाओं में कमी आएगी और सफर सुरक्षित होगा। सभी पशुपालकों से उम्मीद है कि वे इस नियम का पालन करेंगे और अपने पशुओं को सड़कों पर नहीं छोड़ेंगे।
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