New Shop and Establishment Act 2017 Implemented in Chhattisgarh: रायपुर : छत्तीसगढ़ में अब नया शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2017 लागू हो गया है। इसके साथ ही 1958 का पुराना कानून समाप्त हो गया है। अब जिन दुकानों या संस्थानों में 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें श्रम विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर (LIN) लेना होगा। पहले यह लाइसेंस नगर निगम से गुमास्ता के रूप में मिलता था।
New Shop and Establishment Act 2017 Implemented in Chhattisgarh
नए कानून में कर्मचारियों के हित में कई बदलाव किए गए हैं:
- एक दिन में अधिकतम 9 घंटे काम
- 1 घंटे का लंच ब्रेक जरूरी
- सप्ताह में 1 दिन अवकाश
- हफ्ते में अधिकतम 12 घंटे ओवरटाइम, 3 महीने में 125 घंटे से ज्यादा नहीं
- ओवरटाइम और छुट्टी के दिन काम पर डबल पेमेंट
रजिस्ट्रेशन के बाद LIN नंबर को दुकान या ऑफिस के साइनबोर्ड पर GST नंबर की तरह दिखाना जरूरी होगा। सबसे खास बात यह है कि अब दुकानें और प्रतिष्ठान हफ्ते के 7 दिन, 24 घंटे खुले रह सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों से तय समय से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा।
यह नया कानून न केवल कर्मचारियों के अधिकारों को मजबूत करता है, बल्कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी पूरी तरह ऑनलाइन और आसान बनाता है।
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