EWS को मिले 5 साल की आयु छूट व 9 अटेम्प्ट, MP हाईकोर्ट ने UPSC अभ्यर्थियों को लेकर कहा : MP High Court said about UPSC Candidates

Uday Diwakar
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मध्य प्रदेश :MP High Court said about UPSC Candidates : मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर हाईकोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी 2025 और मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा 2024 से जुड़े मामलों में अपना फैसला से ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की सूचना दी है अगर कोर्ट की आदेश को मना कर जाए तो अब उन्हें अन्य आरक्षित वर्गों की तरह 5 साल की आयु की सीमा छूट और 9 अटेम्प्ट का लाभ मिलेगा या यह यूपीएससी परीक्षा के लिए किया गया है।

ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं उनको बड़ी रात मिली है और वह अटेंप्ट दे सकते हैं इस प्रकार से जबलपुर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और मध्य प्रदेश राज्य के सभी यूपीएससी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के लिए या फैसला सुनाया गया है।

MP High Court said about UPSC Candidates: MP शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में भी मिली थी राहत

इससे पहले भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने शिक्षक चयन परीक्षा 2024 को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने तब इस तर्क को स्वीकार करते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर) के आधार पर आदेश दिया कि EWS उम्मीदवारों को भी 5 साल की आयु छूट मिलेगी। इस फैसले से अब 45 वर्ष तक के उम्मीदवार शिक्षक चयन परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

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मध्य प्रदेश के ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को मिलेंगे लाभ

हाई कोर्ट ने यूपीएससी को या निर्देश दिया की याचिका करता सहित समान स्थिति वाले सभी उम्मीदवारों का आवेदन स्वीकार किया जाए क्यों ना हो अपने मौजूदा योग्यता या उम्र का शर्ट को पूरा न कर रहे हो खास तौर पर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को वही आयु का लाभ मिलेगा जो सभी वर्ग के आरक्षित वर्गों को प्राप्त होता है ।

एससी एसटी को इस प्रकार से ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को भी लाभ दिया जाए जिससे कि वह अपनी यूपीएससी परीक्षा में 9 अटेम्प्ट का लाभ ले सकें और अपने उम्र में 5 साल का रिलैक्सेशन भी दिया जाए इस इस प्रकार से यह आदेश दिया गया ताकि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को भी लाभान्वित किया जा सके।

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