छत्तीसगढ़ :Lakhs of rupees Fraud in Bus Fares : छत्तीसगढ़ राज्य के बस के किराया में राउंड फिगर का बहाना बनाकर लाखों रुपए की हेरा फेरी की जा रही थी जो या गलत तरीका है जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सोमवार को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच में सुनवाई हुई और 15 अक्टूबर को हुई थी यह सुनवाई जिसमें शासन ने जवाब दिया कि इस संबंध में विधि और विधाई विभाग को पत्र भेजा गया है और वह अपना कार्य कर रहे हैं ।
विधि एवं विधाई विभाग से इस संबंध में अधिसूचना जारी होगी 8 नवंबर को सुनवाई के दौरान बताया गया है यह विधि विभाग को पत्र गलती से भेज दिया गया था इस संबंध में कैबिनेट में निर्णय होना है पूर्व में हाईकोर्ट ने इस प्रचार सप्ताह के भीतर कैबिनेट की बैठक कर निर्णय लेने को कहा था तो यह इस प्रकार से बस के किराए में हेरा फेरी का मामला देखने को मिल रहा है ।

बस किराये में लाखों रुपए हेराफेरी
और इसका जवाब हाई कोर्ट ने सरकार से दो सप्ताह के अंदर मांगा है आज से लेकर 2 सप्ताह के अंदर सरकार को हाई कोर्ट को जवाब देना अनिवार्य होगा इस प्रकार से यह खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सामने लंबित है जिस पर निर्णय क्या होगा क्या नहीं होगा यह डिपेंड करता है इस प्रकार से बस की किराया में हेरा फेरी का मामला हमारे बीच आया है और हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।

Lakhs of rupees Fraud in Bus Fares : High Court ने सरकार से मांगा जवाब
बस किराया की हेरा फेरी मामले में छत्तीसगढ़ का वह मामला है और हम आपको बता दें कि यह इस प्रकार का आदेश के बारे में पहले पूछा जा चुका था लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के सरकार की ओर से जवाब नहीं दिया गया था यहां छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सोमवार को चीफ जस्टिस रमेश सिंह और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच में सुनवाई हुई वहीं चीफ जस्टिस ने पहले आदेश का प्रयोग पालन के बारे में पूछा था।

इस पूरे मामले में राज्य सरकार की ओर से और अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने बताया था कि सरकार के तरफ से एक हल फना पेश किया गया है जिसमें कुछ प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई हैं कोर्ट के आदेश का पालन में कुछ दस्तावेज को इस संबंध में लाया है जिसमें कहा गया है कि निर्णय प्रस्ताव और वर्तमान प्रस्ताव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सरकार के सामने लंबित है और यह चुनाव के कारण रुका हुआ है और वही हाई कोर्ट के से समय मांगा जिसे स्वीकार करते हुए सरकार ने दो हफ्ते का समय देते हुए हैं कहा है कि 17 मार्च 2025 को अगली सुनवाई रखा जाएगा ।
अगली सुनवाई 17 मार्च 2025 को
इस प्रकार से शहर में सिटी बस को बंद होने से आम लोगों को हो रही परेशानी को लेकर हाईकोर्ट ने जानकारी लिया था इस प्रकार से यह तथ्य सामने आया है कि राउंड फिगर के नाम से यात्री को ज्यादा पैसा लिए जा रहे थे और बस स्टैंड पर किराया का सूची चिपका दिया गया था और बस के डिस्प्ले पर भी किराए का प्रस्तुतियां चल रही थी।
इस प्रकार से लोगों को किराए में हेरा फेरी किया जा रहा था जिसकी वजह से आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और सिटी बस बंद हो जाने के कारण बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है जो की अगली सुनवाई 17 मार्च 2025 को रखा गया है।
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