युवती को काम दिलाने का झांसा देकर मानव तस्करी: 4 अंतर्राज्यीय समेत 7 आरोपी गिरफ्तार : Human trafficking by Promise of Giving Job

Human trafficking by Promise of Giving Job

Human trafficking by Promise of Giving Job: अम्बिकापुर : युवती कों काम दिलाने का झांसा देकर मानव तस्करी की घटना कारित करने के मामले मे 04 अंतर्राज्यीय आरोपी समेत कुल 07 आरोपी किये गए गिरफ्तार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा के दिशा निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा पीड़िता कों तत्काल बरामद कर आरोपियों के विरुद्ध की गई सख़्त कार्यवाही। थाना मणिपुर पुलिस टीम द्वारा मामले मे त्वरित कार्यवाही करते हुए 03 स्थानीय आरोपी सहित कुल 07 आरोपी किये गए प्रकरण मे गिरफ्तार।

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Human trafficking by Promise of Giving Job

आरोपियों के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 04 नग मोबाइल एवं प्रार्थिया से लिया गया 01 नग मोबाइल एवं नगद रकम 3100/- रुपये किया गया बरामद। स्थानीय आरोपियों द्वारा पीड़िता कों अधिक पैसे का काम दिलाने के नाम पर झांसे मे लेकर कारित की गई थीं घटना आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त आरोपियों पर पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार सख्त वैधानिक कार्यवाही। प्रकरण का अन्य आरोपी घटना दिनांक से फरार है जिनका पता तलाश किया जा रहा है।

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मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा दिनांक 21/06/25 को थाना मणिपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि लगभग 06 माह पूर्व प्रार्थी की चचेरी बहन काम की तलाश मे प्रार्थिया के पास आई थी, कुछ दिन अंबिकापुर के होटल मे प्रार्थिया के साथ काम करने के बाद प्रार्थिया की बहन अलग अलग जगह काम करते हुए बंडाबहरा अंबिकापुर स्थित एक होटल मे वेटर का काम करने लगी होटल मालिक द्वारा होटल के पास मे ही दिये गये किराये के कमरे मे रहती थी कि दिनांक 05/06/25 को प्रार्थिया और उसके अन्य साथी चचेरी बहन से मिलकर आये थे, कि दिनांक 19/06/25 को प्रार्थिया के मोबाईल नम्बर पर अज्ञात मोबाइल नंबर धारक द्वारा फोन कर बोला गया कि प्रार्थिया की बहन उसके पास है।

एक लाख रूपये दो और अपनी बहन को ले जाओ फिर उसके बाद प्रार्थिया की बहन से उसका बात कराया गया, तब प्रार्थिया अपनी चचेरी बहन से पूछताछ की तो इसकी बहन बताई कि चठिरमा अम्बिकापुर निवासी काबिल अंसारी उसकी पत्नी हीना और रामेश्वरी सोनवानी पीड़िता कों अधिक पैसे का काम दिलाने का झांसा देकर उत्तरप्रदेश ले जाकर एक लाख रूपये में बेच दिए है, मामले मे प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना मणीपुर में अपराध कमांक 184/25 धारा 143(2), 87, 3 (5) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

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मामले कों संज्ञान मे लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे विशेष पुलिस टीम का गठन कर पीड़ित युवती कों तत्काल बरामद कर मामले के आरोपियों के विरुद्ध सख़्ती से कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, इसी क्रम मे पुलिस टीम द्वारा दौरान विवेचना मामले की प्रार्थिया से पुछताछ कर कथन दर्ज किया जाकर आरोपियों के सम्बन्ध मे तकनिकी जानकारी प्राप्त कर मामले मे शामिल आरोपियों कों दिनांक 21/06/25 कों गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) काबिल अंसारी पिता समीम अंसारी उम्र 31 वर्ष साकिन ग्राम बांहो कुदा थाना रंका जिला गढ़वा झारखण्ड हा.मु. चठिरमा बैरियर के पास थाना गांधीनगर (02) हीना पति काबिल अंसारी उम्र 29 वर्ष साकिन टपरकेला थाना लखनपुर (03) रामेश्वरी सोनवानी पति ज्ञानचंद सोनवानी उम्र 51 वर्ष साकिन टपरकेला थाना लखनपुर का होना बताये, मामले के आरोपी काबिल अंसारी का दिनांक 21/06/25 से पुलिस रिमांड लेकर घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर बताया कि आरोपी काबिल अंसारी का जानपहचान भिंड मध्यप्रदेश निवासी सुरेन्दर कुशवाहा से करीब 02 वर्ष पूर्व हुआ था।

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जो शादी के लिए लड़की खोजने गढ़वा झारखण्ड आया था वही काबिल अंसारी का मुलाक़ात सुरेन्द्र कुशवाहा से हुआ था, बातचीत के दौरान सुरेन्दर आरोपी से बोला था कि कोई लड़की मिलेगी तो बताना शादी के लिए गांव के लड़को से शादी करा देगें और उसके बदले अच्छा पैसा भी दिलवाउंगा फिर उसने अपना मोबाईल नंबर भी दिया था, कि इसी दौरान आरोपी की पत्नी की सहेली (पीड़िता) लगभग 20-22 दिन पहले आरोपी के घर आई थी, तबये आरोपी पीड़िता को देखकर उसकों शादी के लिए बेचकर पैसा कमाने की योजना होने की जानकारी अपनी पत्नी हीना कों बताया, और बाद मे अपनी सास रामेश्वरी कों भी रुपये का लालच देकर घटना मे शामिल कर लिया।

बाद मे सुरेन्दर कुशवाहा के कहने पर आरोपी काबिल अंसारी उसकी पत्नी हीना और सास रामेश्वरी के साथ मिलकर पीड़िता कों कानपुर उत्तरप्रदेश ले गए जो आरोपी काबिल, सुरेन्दर कुशवाहा से संपर्क किया तब सुरेन्दर बोला कि अपनी सास रामेश्वरी कों लड़की की माँ बनाकर औरया उत्तरप्रदेश भेज दो, तब आरोपी अपनी सास रामेश्वरी के साथ पीड़िता कों औरया उत्तरप्रदेश भेज दिया जहा पर सुरेन्दर कुशवाहा एवं उसका साथी सकील मिला जो रामेश्वरी से कुछ बात किये फिर सभी आरोपीगण पीड़िता कों शादी करने की बात बोले जो पीड़िता द्वारा मना करने पर आरोपियों द्वारा पीड़िता कों जान से मारने की धमकी देकर जबरन विवाह हेतु हामी भरवाया गया, मौक़े पर रामेश्वरी लड़की (पीड़िता) की माँ बनकर लड़के वालो से मिली थी।

उसके बाद मंदिर मे शादी हेतु लड़का सुमित राठौर और उसके पिता राकेश राठौर आये और पीड़िता का सुमित राठौर से माला डलवाकर मंदिर मे जबरन शादी करवा दिए, इसके बदले मे सुरेन्दर कुशवाहा रामेश्वरी कों 40000/- रुपये दिया था और बाद मे रामेश्वरी आते समय पीड़िता का मोबाइल ले आई थी जिससे पीड़िता किसी से संपर्क ना कर सके, तब आरोपी काबिल रामेश्वरी से नगद रकम और पीड़िता का मोबाइल लेकर उसमे से सिम निकालकर फेक दिया। आरोपी काबिल अंसारी के निशानदेही पर मामले मे शामिल आरोपी सुरेन्दर कुशवाहा एवं सकील कों पकड़कर हिरासत मे लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम (04) सुरेन्दर कुशवाहा आत्मज संजय कुशवाहा उम्र 26 वर्ष साकिन लहार मड़ियापुरा थाना लहार भिंड मध्यप्रदेश (05) सकील खान आत्मज ईयाद अली उम्र 38 वर्ष साकिन राजपुर जिला कानपुर उत्तरप्रदेश का होना बताये।

आरोपियों से पूछताछ करने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार करते हुए 70 हजार रुपये नगद रकम लेकर पीड़ित युवती का सुमित राठौर से जबरन विवाह कराकर राकेश राठौर के साथ ग्राम सरावन उत्तरप्रदेश भेजना स्वीकार किया गया, जिसमे से 40000/- रुपये काबिल की सास रामेश्वरी कों देना बताया था, 30000/- शेष रकम मे से 20000/- स्वयं रखना एवं 10000/- अपने साथी सकील कों देना बताया है, आरोपियों के कब्जे से नगद रकम 3100/- रुपये बरामद किया गया है, आरोपियों के निशानदेही पर पीड़िता कों सुमित राठौर एवं उसके पिता राकेश राठौर के कब्जे से दस्तयाब कर पीड़िता से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किया गया जो बताई कि पीड़िता का मंदिर मे जबरन शादी करने के बाद लड़के वाले पीड़िता कों अपने ग्राम सरावन उत्तरप्रदेश ले आये, पीड़िता के द्वारा लड़का सुमित राठौर कों घटना के बारे मे सब कुछ बताये जाने के बाद भी आरोपी सुमित राठौर पीड़िता से जबरन दुष्कर्म की घटना कारित करता था।

साथ ही सुमित राठौर एवं अन्य लोगो के घर मे ना रहने पर सुमित का पिता राकेश राठौर भी पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया है, इस दौरान पीड़िता ग्राम सरावन से भागने का प्रयास की जो आरोपी सुमित राठौर और उसके पिता राकेश राठौर पीड़िता कों पकड़कर घर वापस लाकर मारपीट किये थे, पुलिस टीम द्वारा मामले मे शामिल आरोपियों कों पकड़कर हिरासत मे लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नामा (06) सुमित राठौर आत्मज राकेश राठौर उम्र 26 वर्ष साकिन सरावन थाना गौहन जिला जालौन उत्तरप्रदेश (07) राकेश राठौर आत्मज गौरी शंकर राठौर उम्र 52 वर्ष साकिन सरावन थाना गौहन जिला जालौन उत्तरप्रदेश का होना बताये, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया।

आरोपी काबिल अंसारी, हीना एवं रामेश्वरी कों प्राप्त नगद रकम 40000/- रुपये मे से रामेश्वरी अपना हिस्सा 10000/- रुपये रख ली थी, बाकी पैसा कों आरोपीगण खाने पिने व घूमने मे खर्च कर दिए है, आरोपियों के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 04 नग मोबाइल एवं 01 नग प्रार्थिया से लिया गया मोबाइल एवं अन्य आरोपियों से 3100/-रुपये नगद बरामद किया गया है, प्रकरण में धारा 137(2), 140(3), 142, 144(2), 64(2)(ड), 69 बी.एन.एस. जोड़कर आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपियों कों गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।

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सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी मणिपुर निरीक्षक अश्वनी सिंह, महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक सुनीता भारद्वाज, सहायक उप निरीक्षक धीरज गुप्ता, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, महिला आरक्षक सुमन तिग्गा, आरक्षक सत्येंद्र दुबे, अनिल सिंह, अतुल शर्मा, संजीव चौबे, अनुज जायसवाल, रमेश राजवाड़े एवं थाना गोहन उत्तरप्रदेश से प्रधान आरक्षक धीरेन्द्र राय सक्रिय रहे।

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