Gayatri Hospital Located in Ambikapur :अंबिकापुर: सरगुजा जिले के अंबिकापुर में स्थित गायत्री हॉस्पिटल का संचालन नियम का विरुद्ध तरीके से करने तथा अस्पताल निर्माण हेतु पास नक्शा हुआ था उसके विपरीत निर्माण करने के संबंध में डॉक्टर डी के सोनी अधिवक्ता और आईटीआई कार्यकर्ता ने 20 दिसंबर 2024 एवं 6 फरवरी 2025 को शिकायत आवेदन दस्तावेज के साथ अंबिकापुर आयुक्त नगर पालिका निगम के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें वह लिखा गया है।
कि जो बनारस रोड में स्थित गायत्री हॉस्पिटल है उसमें भूमि खसरा नंबर 334/ 151 रकबा 0.0240 हेक्टर भूमि अचंभित प्रकाश गुप्ता पिता विंध्याचल गुप्ता एवं गायत्री गुप्ता के नाम से संयुक्त रूप से भूमि है तो इस प्रकार से यह अंबिकापुर बनारस रोड में गायत्री हॉस्पिटल स्थित है तो इसमें अवैध निर्माण के संबंध में और विपरीत तरीके से अस्पताल का संचालन करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

Gayatri Hospital Located in Ambikapur
यह भूमि व्यावसायिक निर्माण के लिए 15 जुलाई 2020 को कार्यालय नगर पालिका निगम अंबिकापुर छत्तीसगढ़ भवन निर्माण हेतु पत्र क्रमांक जारी किया गया था और नियम शर्तों का भी उल्लेख किया गया था जिसमें भूखंड के बाहर छज्जा बाल करने के बाहर न निकले गंदा पानी निकालने की व्यवस्था होना चाहिए और निगम नाली तक स्वयं के खर्चे से पानी निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए और जितना भी अपना भूमिका खंड है उसको सड़क के सामने से कम से कम 12 मीटर छोड़कर बनाना है ।
गायत्री हॉस्पिटल के अवैध निर्माण
और सेट वैक्स भी छोड़ना है सामने 6 मीटर पीछे 3:30 मी इस प्रकार से लेख में किया गया था इसके अलावा निर्माण क्षेत्रफल में भवन निर्माण अधिक ना हो इस प्रकार से लेख किया गया था और 100 वर्ग मीटर के प्रति वृक्ष के दर से वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा ऐसा उसे लेख में लिखा गया था और इस प्रकार से वर्तमान में निर्माण कार्य नहीं किया गया नक्शा था उसका विपरीत भवन का निर्माण ऐसा किया गया और पूरा आदेश का उल्लंघन किया गया इस प्रकार से उल्लंघन करने के संबंध में गायत्री हॉस्पिटल अंबिकापुर को तत्काल बंद करना जाना आवश्यक है ऐसा कहा जा रहा है ।
और इस शिकायत और उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार पर नगर पालिका निगम अंबिकापुर द्वारा 14 फरवरी 2025 को राजेश कुमार रामभवन अधिकारी प्रियंका पटेल सपना खाल को रत्नेश कंवर एवं प्रेम दुबे उप अभियंता नगर पालिका निगम अंबिकापुर को उक्त भवन की जांच का प्रतिवेदन सहित साथ दिवस में प्रस्तुत करने का आदेश दिए हैं अगर 7 दिन के अंदर प्रस्तुत कर देते हैं तो हॉस्पिटल को बंद नहीं कराया जाएगा नहीं तो अगर 7 दिन के अंदर प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इस अस्पताल को तत्काल बंद कराया जाएगा ऐसा कहा गया है और यहां पर अस्पताल में पार्किंग की भी सुविधा नहीं दिया गया है यह भी बताया गया।
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