Fake Paramedical Institutes will be Closed in Surguja : अम्बिकापुर : सरगुजा जिले के पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित फर्जी पैरामेडिकल संस्थानों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर सरगुजा बचाओ समिति के सदस्य एवं समाजसेवी दीपक मानिकपुरी ने दो माह पहले जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। इस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) को सभी संस्थानों की जांच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दे दिए गए हैं।

Fake Paramedical Institutes will be Closed in Surguja
समाजसेवी दीपक मानिकपुरी ने पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में संचालित अवैध पैरामेडिकल संस्थानों को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल रायपुर को सरगुजा जिले में संचालित किसी भी इंस्टिट्यूट की जानकारी ही नहीं है, तो यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन राज्य काउंसिल में किस आधार पर होगा?
उन्होंने आशंका व्यक्त की कि इन फर्जी संस्थानों के पीछे कहीं न कहीं सत्ता में बैठे लोगों का हाथ हो सकता है, यही कारण है कि आज तक इन पर प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई।

दीपक मानिकपुरी ने कहा कि कुछ निजी व्यक्ति एवं संस्थान बिना किसी मान्यता या अनुमति के पैरामेडिकल कोर्स चला रहे हैं, जिससे भोले-भाले आदिवासी मूलवासी युवाओं का आर्थिक और शैक्षणिक शोषण हो रहा है। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल के पत्र क्रमांक 17/CGPMC/2024 में स्पष्ट किया गया है कि सरगुजा जिले में किसी भी संस्था को कोर्स संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। इसके बावजूद लगातार फर्जी संस्थान संचालित हो रहे हैं।

उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इस गंभीर विषय पर तत्काल कठोर कार्रवाई कर ऐसे सभी संस्थानों को बंद किया जाए और दोषियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए, ताकि आदिवासी मूलवासी समाज के भविष्य से खिलवाड़ न हो सके।
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