Drug Smuggling 10 Years in Prison in Surajpur: सूरजपुर :छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में नशे के इंजेक्शन बेचने के मामले में कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) की अदालत ने आरोपी संजय कुमार कुशवाहा को 365 नशीले इंजेक्शन रखने और बेचने का दोषी पाया।
Drug Smuggling 10 Years in Prison in Surajpur
जब पुलिस ने संजय कुशवाहा को बड़ी संख्या में मादक इंजेक्शन के साथ पकड़ा था। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह यह इंजेक्शन दूसरों को बेचने वाला था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास (जेल में मेहनत वाला काम) और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अगर वह जुर्माना नहीं देता है, तो जेल की सजा और बढ़ सकती है।
इस कार्रवाई से साफ है कि न्यायालय नशे के कारोबार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई की लोगों ने सराहना की है। यह फैसला नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों को अब कठोर सजा का सामना करना पड़ेगा।
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