CG हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में पांचवीं और आठवीं बोर्ड परीक्षा अनिवार्य, निजी स्कूलों को मिली छूट : CG High Court’s Big Decision

CG High Court's Big Decision

CG High Court’s Big Decision :बिलासपुर: छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश जारी किया है शिक्षा विभाग के लिए और इसमें हाईकोर्ट ने पांचवी और आठवीं बोर्ड परीक्षा को लेकर फैसला सुनाया है और बिलासपुर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि सरकारी स्कूल के पांचवी और आठवीं के विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से परीक्षा देनी होगी लेकिन यह नियम प्राइवेट स्कूल के लिए लागू नहीं रहेगा हाई कोर्ट ने इस मामले में प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट संगठन को बड़ी राहत दी है।

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CG High Court’s Big Decision

और हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि प्राइवेट स्कूल में पांचवी और आठवीं की केंद्रीय कृत परीक्षाएं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार आयोजित नहीं करेगी और निजी स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षाओं की तैयारी प्राइवेट स्कूल अपने तरीके से आयोजित कर सकती है और यह आदेश केवल प्राइवेट स्कूल के लिए लागू होगा और वह नियम भी केवल इस शैक्षणिक सत्र तक लागू होकर सीमित रहेगा हाई कोर्ट के इस फैसले से प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी के अभिभावक को राहत मिली और अभिभावक संघ और निजी स्कूलों द्वारा याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी डी गुरु की सिंगल बेंच ने सुनाया। इस प्रकार से शिक्षा विभाग के लिए हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है।

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