अम्बिकापुर में फोर्टिफाइड चावल के अवैध संग्रह मामले में कलेक्टर कोर्ट ने अरूण कुमार अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया : Case of illegal Collection of Fortified Rice in Ambikapur

Uday Diwakar
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Case of illegal Collection of Fortified Rice in Ambikapur : अम्बिकापुर :अम्बिकापुर के खरसिया चौक पर स्थित अरूण ट्रेडर्स में फोर्टिफाइड चावल के अवैध भंडारण के मामले में कलेक्टर न्यायालय, सरगुजा ने सख्त कार्रवाई की है। 14 जुलाई 2025 को अम्बिकापुर के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने अरूण ट्रेडर्स का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान के सामने खड़े ट्रक से लगभग 220 बोरी (लगभग 110 क्विंटल) फोर्टिफाइड चावल बरामद हुआ, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत आता है।

Case of illegal Collection of Fortified Rice in Ambikapur

खाद्य अधिकारी के मुताबिक, इस चावल को खुले बाजार में बेचना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अपराध माना जाता है। दुकान के संचालक अरूण कुमार अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने ग्रामीणों से चावल खरीदा था ताकि अपनी राइस मिल भेज सकें और उन्हें इस चावल के फोर्टिफाइड होने की जानकारी नहीं थी। लेकिन न्यायालय को यह जवाब मंजूर नहीं था।

जांच के बाद कलेक्टर न्यायालय ने इस चावल को पीडीएस के लिए उपयोगी मानते हुए, अरूण कुमार अग्रवाल के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अनुसार FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। जब्त किये गये ट्रक और चावल फिलहाल अरूण अग्रवाल की निगरानी में हैं। खाद्य अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सात दिनों के अंदर FIR की कॉपी न्यायालय में जमा करें।

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यह कदम प्रशासन द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी रोकने और पीडीएस की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उठाया गया कड़ा कदम माना जा रहा है। जांच अभी जारी है और आगे भी कानूनी कार्रवाई होगी।

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