Brake on Transfer of Teachers: रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने 2025 के लिए नई तबादला नीति जारी कर दी है। इस बार नीति में बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे राज्य के शिक्षकों को निराशा हाथ लगी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस साल किसी भी शिक्षक का ट्रांसफर नहीं होगा।

सरकार ने बताया है कि अभी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या और जरूरत के हिसाब से युक्तियुक्तकरण (रैशनलाइजेशन) की प्रक्रिया चल रही है। इसी वजह से शिक्षकों के तबादले पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। नीति के नियम 3.20 में लिखा है कि जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।

Brake on Transfer of Teachers शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक
इस साल सिर्फ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के गैर-शिक्षकीय कर्मचारियों का ही ट्रांसफर हो सकेगा। इन कर्मचारियों के लिए भी सीमित संख्या में ही तबादले होंगे—तृतीय श्रेणी में 10% और चतुर्थ श्रेणी में 15% तक। ट्रांसफर के लिए आवेदन 6 जून से 13 जून तक किए जा सकते हैं। इसके बाद 14 जून से 25 जून तक जिला स्तर पर ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होगी।








शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक लगाने का कारण यह है कि सरकार चाहती है कि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक रहें और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। जब तक युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी शिक्षक का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अभी शिक्षकों को उसी स्कूल में काम करना होगा, जहां वे फिलहाल हैं।
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