बिलासपुर हाई कोर्ट ने अंबिकापुर के डॉक्टर सुधांशु किरण को दी राहत, FIR रद्द कर मरीज के लापरवाही के आरोप ठहराए बेबुनियाद : Bilaspur High Court grants relief to Ambikapur doctor Sudhanshu Kiran

Uday Diwakar
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Bilaspur High Court grants relief to Ambikapur doctor Sudhanshu Kiran: सरगुजा:​​​अंबिकापुर।बिलासपुर हाई कोर्ट ने अंबिकापुर के महावीर अस्पताल और डॉक्टर सुधांशु किरण को बड़ी राहत दी है। जिला न्यायालय के आदेश पर डॉक्टर सुधांशु किरण के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, जिसमें नीरज वर्मा नामक व्यक्ति ने अपनी बेटी के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था। इस आरोप को लेकर गांधीनगर थाना में मामला दर्ज किया गया था। बाद में इस FIR को बिलासपुर हाई कोर्ट ने अपने आदेश से रद्द कर दिया, जिससे महावीर अस्पताल और डॉक्टर किरण को कानूनी राहत मिली है।

नीरज वर्मा ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी के इलाज में डॉक्टर सुधांशु किरण द्वारा लापरवाही की गई, जिससे उसके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ा। यह मामला जिला न्यायालय पहुंचा, जिसके आदेश पर पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली थी। आरोप था कि इलाज में लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण पीड़ित को हानि हुई।

हाई कोर्ट का आदेश

मामले की पूरी सुनवाई के बाद दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए हाई कोर्ट ने पाया कि लगाए गए आरोप आधारहीन हैं और पुलिस जांच या मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के बिना डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना उचित नहीं है। अदालत ने FIR को रद्द कर महावीर अस्पताल व डॉक्टर को बेगुनाह माना।

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हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद डॉक्टर सुधांशु किरण ने कहा— “डॉक्टरों पर आरोप लगाना आसान है, पर डॉक्टर बनना और दिन-रात मरीज की सेवा करना बहुत कठिन है। समाज को यह समझना चाहिए कि डॉक्टर भी इंसान हैं, उन पर बिना जांच-परख के आरोप न लगाए जाएं। इस फैसले से चिकित्सा जगत में उम्मीद जगी है।”

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Bilaspur High Court grants relief to Ambikapur doctor Sudhanshu Kiran

इस निर्णय के बाद अंबिकापुर के डॉक्टर सुधांशु किरण और पूरे महावीर अस्पताल के लिए यह एक बड़ी राहत मानी जा रही है। हाई कोर्ट के फैसले से स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत डॉक्टरों को कानूनी सुरक्षा का संदेश भी गया है।

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