Balrampur Fast Track court sentenced life Imprisonment: बलरामपुर: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप के तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी को 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत ने दिया है।

Balrampur Fast Track court sentenced life Imprisonment
जब नाबालिग अपनी दीदी के यहां शादी में गई थी। आरोपियों ने उसे आइसक्रीम खिलाने के बहाने स्कूटी पर बिठाकर जंगल की ओर ले गए। वहां उन्होंने बारी-बारी से उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता को धमकी देकर रात में घर छोड़ दिया गया। अगले दिन पीड़िता ने यह घटना थाना कुसमी में दर्ज कराई।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। अदालत में लोक अभियोजक राजेंद्र गुप्ता ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया। कोर्ट ने तीनों को दोषी मानकर उनकी सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया।
यह फैसला पीड़िता को न्याय दिलाने वाला है और यह दिखाता है कि कानून ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त है। कोर्ट का यह निर्णय यह संदेश देता है कि अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कड़ी सजा मिलेगी।
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