गायत्री हॉस्पिटल के अवैध निर्माण की जांच हेतु आयुक्त नगर पालिका निगम ने पांच सदस्यीय जांच कमेटी बनाई : Illegal Construction of Gayatri Hospital

Illegal Construction of Gayatri Hospital

Illegal Construction of Gayatri Hospital :अंबिकापुर : मामला बनारस रोड अंबिकापुर में स्थित गायत्री हॉस्पिटल का संचालन नियम विपरीत तरीके से करने तथा हॉस्पिटल निर्माण हेतु पास नक्शा के विपरीत निर्माण करने के संबंध में डॉक्टर डी.के. सोनी अधिवक्ता एवं आईटीआई कार्यकर्ता के द्वारा दिनांक 20.12.2024 एवं 6/2/2025 को एक शिकायत आवेदन मय दस्तावेज के साथ आयुक्त नगर पालिका निगम अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था ।जिसमें यह लेख किया गया था कि बनारस रोड में स्थित भूमि खसरा नंबर 334/151 रकबा 0.0240 हेक्टेयर भूमि अचंभित प्रकाश गुप्ता पिता विंध्याचल गुप्ता एवं गायत्री गुप्ता के नाम से संयुक्त रूप से भूमि है।

image 147

Illegal Construction of Gayatri Hospital

उक्त भूमि पर व्यावसायिक निर्माण हेतु दिनांक 15/7/2020 को कार्यालय नगर पालिका निगम अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के द्वारा भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा पत्र क्रमांक 7607 दिनांक 12.2.2021 को जारी किया गया उक्त भवन निर्माण अनुज्ञा काफी नियम शर्तों का उल्लेख किया गया है जिसमें भूखंड के बाहर छज्जा, बालकनी के बाहर न निकाले, गंदा पानी निकाल व्यवस्था, निगम नाली तक स्वयं के खर्चे से करना, भूखंड सड़क के मध्य सामने 12 मीटर छोड़कर करना, सेट वैक्स छोड़ें, सामने 6 मीटर, पीछे 3.75 मीटर, बाजु 0 मीटर, दुसरे बाजु 0 मीटर का लेख किया गया है ।

इसके अलावा कुल निर्माण क्षेत्रफल भूतल तथा प्रत्येक पर FF 146.85, SF 127.1 वर्ग मीटर में रेसिडेंशियल भवन निर्माण से अधिक ना हो, भवन ऊंचाई 6.45 मीटर से अधिक ना हो, व फशी क्षेत्र 1.75 से अधिक ना हो इसके अलावा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियम 64 के अनुसार प्रति 100 वर्ग मीटर में प्रति वृक्ष के दर से वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ भवन निर्माण अनुज्ञा में यह भी लेख किया गया है कि प्रस्तावित सड़क चौड़ाई में आने वाले भाग को यातायात हेतु सड़क के लेवल पर रखे चबूतरा का कोई भी निर्माण न करें और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भूमि विकास नियम 78 के अनुसार प्रावधानों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

पांच सदस्यीय जांच कमेटी बनाई : Illegal Construction of Gayatri Hospital

इस प्रकार से गायत्री हॉस्पिटल अंबिकापुर के अवैध निर्माण के संबंध में यह आर्टिकल है और जल्द से जल्द 7 दिनों के भीतर जांच का रिपोर्ट देने का आदेश भी दिया है आयुक्त नगर पालिका निगम ने और यह भूमि जहां पर अवैध निर्माण का कार्य हुआ है वहां पर बताया जा रहा है की पार्किंग की सुविधा भी नहीं है जैसा नियम में बताया गया था और यह जो शिकायत है उसके साथ जो दस्तावेज प्रस्तुत किए थे।

उसके आधार पर आयुक्त नगर पालिका निगम अंबिकापुर ने दिनांक 14.2.2025 को श्री राजेश कुमार राम भवन अधिकारी, श्रीमती प्रियंका पटेल, कु. सपना खलखो, श्री रत्नेश कंवर एवं श्री प्रेम दुबे उप अभियंता नगर पालिका निगम अंबिकापुर को उक्त भवन की जांच कर स्पष्ट प्रतिवेदन अभिमत सहित 7 दिवस में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।

Also Read- राज्यपाल डेका टी.बी मरीजों के लिए निःक्षय मित्र बने , प्रदान की 2 लाख 25 हजार रूपए राशि

Join WhatsApp

Join Now
Offline Advertisement

Leave a comment