Shop Anytime In CG : छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ सरकार पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में दुकान की स्थापना के लिए एक नया अधिनियम लागू कर दिया है और इस नए अधिनियम के तहत ही और नया नियम के तहत ही दुकान का स्थापना और पंजीयन होगा और इसका काम श्रम विभाग करेगा और इस अधिनियम में ऐसा कहा गया है कि 24 घंटे और पूरी सप्ताह दुकान खुली रहेगी और इसको लेकर कुछ शर्ते भी हैं जिसका पालन करना होगा तो आईए जानते हैं ।
छत्तीसगढ़ सरकार नई दुकान का स्थापना और नए एक्ट में क्या कुछ कहा है इस प्रकार से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नए अधिनियम लागू किया गया है और इस अधिनियम में दुकान कभी भी बंद नहीं किया जाएगा और क्या है इसकी पूरी शर्तें क्या नियम है क्या कानून है क्या एक्ट है इसके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं।

Shop Anytime In CG : 24 घंटे दुकान खुली रहने की कानून
छत्तीसगढ़ सरकार विष्णु व्यवसाय पूरे प्रदेश में दुकान की स्थापना और अधिनियम की स्थापना 2017 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है और यह जो अधिनियम होगा छोटे दुकानदार को राहत और कर्मचारियों के अधिकार का संरक्षण के लिए लागू किया गया है और जो पुराना अधिनियम है 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया गया है।
नया कानून सिर्फ 10 या अधिक कर्मचारी वाली दुकानों में स्थापना पर लागू होगा इस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार विष्णु देव सैनी अनाउंस किया है और जो 2017 में अधिनियम बना था उसी को पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा इससे पहले जो नियम बना था उसको निरस्त किया जाएगा और अभी 2017 के अधिनियम के हिसाब से पूरा कार्य किया जाएगा।

नियमों का पालन करना होगा : Shop Anytime In CG
जो पुराना नियम था उसमें यह था की दुकान एक सप्ताह में 1 दिन बंद रखना जरूरी था और जो नया नियम आया है उसमें है की दुकान में आपको 24 घंटे और पूरी सप्ताह तक खुला रह सकता है लेकिन अब नया नियम में ऐसा कर दिया गया है और पुराने नियम को लागू नहीं किया जाएगा नए नियम के लागू किए जाएंगे और इसका शर्त यह है।
कि काम करने वाले कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश मिले नए कानून के तहत कुछ विशेष सुरक्षा और सत्य के साथ महिला कर्मचारी को भी रात में काम करने दिया जाए ऐसा करने का कुछ शर्ट किया जा रहा है और जैसे ही यह शर्त लागू हो जाती हैं उसके बाद 24 घंटे और पूरी सप्ताह दुकान खुली रह सकती है।
नए नियम का रजिस्ट्रेशन
इस जो नए नियम बना है उसे पर जो दुकान वाले हैं और उसकी स्थापनाओं का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा और रजिस्ट्रेशन शुल्क उसे दुकान के कर्मचारियों की संख्या कर के आधार पर निश्चित होगा और जो नहीं व्यवस्था के तहत इसका शुल्क होगा वह ₹1000 कम से कम और अधिक से अधिक ₹10000 होगा पहले रजिस्ट्रेशन का शुल्क ₹100 था और अधिकतम 250 रुपए तक था लेकिन जो श्रम विभाग है उसके बताए गए कानून के हिसाब से इसको लागू होने के लिए 6 महीने के भीतर सभी पात्र दुकान और इसका रजिस्ट्रेशन का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।
इस प्रकार से इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और यह पूरी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से होगी जिसमें की दुकानदार अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जो पत्र दुकानदार हैं वही अपना इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इसका वेबसाइट shramevjayate.cg.gov.in इस प्रकार से दिया गया है।
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