क्रमोन्नत वेतनमान की मांग पर 300 शिक्षकों की याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 सितंबर तक जवाब देने का आदेश दिया : High Court Ordered Petition of 300 Teachers

Uday Diwakar
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  • हाईकोर्ट ने क्रमोन्नत वेतनमान की मांग को लेकर दायर 300 शिक्षकों की याचिका पर राज्य सरकार को 15 सितंबर तक जवाब देने का आदेश दिया।
  • सुनवाई में जवाब न तैयार होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए शीघ्र निपटान का निर्देश दिया।

High Court Ordered Petition of 300 Teachers: बिलासपुर :राज्य के करीब 300 शिक्षकों ने अपने क्रमोन्नत वेतनमान की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। इन याचिकाओं की सुनवाई एक साथ हुई, जिसमें शिक्षकों ने वेतनमान सुधार के लिए न्याय की गुहार लगाई।

High Court Ordered Petition of 300 Teachers

सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारियों ने जवाब पेश करने के लिए और समय मांग लिया। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट नाराजगी जताई कि जब सुनवाई की तारीख पहले से तय थी, तो जवाब तैयार क्यों नहीं था।

कोर्ट ने कहा कि यह स्थिति न्याय प्रक्रिया के लिए उचित नहीं है और राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए 15 सितंबर तक याचिका का जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इस मामले में शीघ्र निपटान की भी बात कही है।

शिक्षक संघ और याचिकाकर्ता इस आदेश से संतुष्ट हैं और वे आशा करते हैं कि राज्य सरकार समय पर जवाब पेश करके उनकी मांगों को गंभीरता से सुनेगी। यह मामला शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका असर उनके वेतन और भत्तों पर पड़ता है।

इस प्रकार, कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार को अपनी जवाबदेही पूरी करनी होगी, जिससे शिक्षकों के क्रमोन्नत वेतनमान की मांग पर जल्द फैसला संभव हो सके।

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