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फार्मासिस्ट भर्ती में बी.फार्मा उम्मीदवारों को पुनः आवेदन की अनुमति, छत्तीसगढ़ HC का निर्देश : B.Pharma Candidates Allowed to Re-Apply in Pharmacist Recruitment

B.Pharma Candidates Allowed to Re-Apply in Pharmacist Recruitment

B.Pharma Candidates Allowed to Re-Apply in Pharmacist Recruitment: बिलासपुर :छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि केवल डिप्लोमा धारकों को आवेदन का मौका देना सही नहीं होगा। अब बी.फार्मा और उससे ऊपर की डिग्री वाले उम्मीदवार भी फार्मासिस्ट पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पोर्टल फिर से खोलें और बी.फार्मा डिग्रीधारियों से नए सिरे से आवेदन मांगे। कोर्ट ने यह भी बताया कि बी.फार्मा की डिग्री Pharmacy Council से मान्यता प्राप्त है, इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

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B.Pharma Candidates Allowed to Re-Apply in Pharmacist Recruitment

इस आदेश के बाद उम्मीदवार 25 जुलाई शाम 5 बजे तक फार्मासिस्ट पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले केवल डिप्लोमा धारकों को ही आवेदन की अनुमति थी, जो अब इस फैसले के बाद अमान्य हो गया है।

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यह फैसला भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाएगा। सभी योग्य उम्मीदवारों को इस प्रक्रिया में उचित मौका मिलेगा। साथ ही, सरकार को यह भी निर्देश मिला है कि वे भर्ती से जुड़ी जानकारी सभी अभ्यर्थियों तक सही तरीके से पहुंचाएं।

मुख्य बातें:

सरकार को अभ्यर्थियों को सूचना देने का आदेश भी मिला है।

फार्मासिस्ट पदों के लिए बी.फार्मा और उच्च डिग्री वाले भी आवेदन कर सकेंगे।

ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल दोबारा खोला जाएगा।

केवल डिप्लोमा वालों को पात्र मानने का नियम अब अमान्य हुआ।

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