Former Tehsildar of Jashpur Sentenced to Three Years in Bribery: जशपुर: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक बड़ा फैसला आया है। जिले के पूर्व तहसीलदार कमलेश मिरी को रिश्वत लेने का दोषी पाया गया है। कोर्ट ने उन्हें तीन साल की जेल और पचास हजार रुपये का जुर्माना दिया है। यह सजा विशेष न्यायाधीश सत्येन्द्र कुमार साहू की अदालत ने सुनाई।

Former Tehsildar of Jashpur Sentenced to Three Years in Bribery
यह मामला साल 2020 का है। कमलेश मिरी ने एक व्यक्ति अनोज़ कुमार गुप्ता से जमीन के कागजों पर दस्तखत करने के लिए तीन लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने तहसील कार्यालय में ही मिरी को पचास हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। जांच में पता चला कि मिरी की रिश्वत मांगने की आवाज भी रिकॉर्ड हुई थी।अदालत ने सबूतों को देखकर कमलेश मिरी को दोषी माना।
कोर्ट ने कहा कि ऐसे अफसरों की वजह से लोगों का भरोसा टूटता है, इसलिए सख्त सजा जरूरी है। सजा सुनते ही कमलेश मिरी कोर्ट में बेहोश हो गए। इलाज के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।फिलहाल, कमलेश मिरी सरगुजा जिले के उदयपुर में तहसीलदार के पद पर हैं। अब उनके खिलाफ और भी कार्रवाई हो सकती है।
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